Crime News India


नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वह आधार स्पष्ट करने को कहा है जिसके बेसिस पर 72 महिला आर्मी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन देने से मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता महिला अधिकारियों को सर्विस से रिलीव न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महिला अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें परमानेंट कमीशन देने से मना किया गया। उनका दावा है कि उन्होंने तमाम क्राइटेरिया को पूरा किया है। उन्होंने 60 फीसदी कटऑफ पाए हैं और विजिलेंस क्लीयरेंस हुआ है और साथ ही मेडिकली फिट हैं और मार्च में दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत उनके दावे को खारिज किया गया है।

नौकरशाही पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, पुलिस अधिकारियों के रवैये पर चीफ जस्टिस ने खड़े किए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि केंद्र एक-एक महिलाओं के दावे खारिज होने का ग्राउंड बताएं और 8 अक्टूबर तक हलफनामा पेश कर स्थिति स्पष्ट करें।



Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *