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sc on rajoana, बेअंत सिंह के हत्यारे की फांसी की सजा उम्रकैद में बदले जाने की गुहार सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित – supreme court verdict reserved on plea for death sentence in life term of punjab former beant singh killer balwant singh balwant singh rajoana


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या मामले में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदले जाने की गुहार लगाई है। राजोआना की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र सरकार उसकी मर्सी याचिका पर लंबे समय तक फैसला नहीं ले पाई है और यह उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सितंबर 2022 में पिछले साल हुई थी पिछली सुनवाई
राजोआना की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजोआना की फांसी की सजा के बाद उसकी तरफ से मर्सी याचिका दायर की गई थी। उस पर केंद्र ने फैसला लेने में काफी देरी की है। पिछली सुनवाई में 28 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा फैसला लेने में देरी पर नाराजगी जाहिर की थी। राजोआना को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। राजोआना ने सजा को उम्रकैद में बदलने की अर्जी दाखिल कर रखी है।

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राष्ट्रपति के पास दया याचिका पेंडिंग
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया था कि याचिका राष्ट्रपति के सामने 24 मार्च 2013 से पेंडिंग है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 30 अप्रैल 2022 तक रिपोर्ट देने को कहा था। गृह मंत्रालय के हलफनामे में कहा गया कि दया याचिका पर विचार नहीं हो सकता है क्योंकि यह संगठन द्वारा दायर किया गया है। दोषी की ओर से दया याचिका दायर नहीं हुआ है। साथ ही अन्य दोषियों की अर्जी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

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26 साल से जेल में है बंद
राजोआना पर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का आरोप है। उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। बेअंत सिंह की 1995 में हत्या की गई थी। इस मामले में मौत की सजा पाए राजोआना ने 26 साल जेल काटने के आधार पर अपनी सजा उम्रकैद में बदले जाने की गुहार लगाई है।



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