नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता जिस तारीख पर कर्मचारी सेवा में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा एक शख्स की नौकरी में पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से सीनियरिटी को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर ली।सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की दलील थी कि कर्मचारी उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता जब वह सेवा में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार कर ली। पत्नी से जबरन अप्राकृतिक सेक्स जघन्य अपराध… सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा पति जेल में ही रहेसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात ध्यान रखना होगा कि जब तक अदालत का आदेश पारित नहीं होता या कोई निर्देश अदालत जारी नहीं करता या लागू नियमों साफ तौर पर प्रावधान नहीं है तब तक पूर्व प्रभाव से वरिष्ठता की इजाजत नहीं दी जानी चािहए क्योंकि ऐसा करने से पहले से सर्विस में प्रवेश पाने वाले अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवा कानून के क्षेत्र में न्यायशास्त्र बताता है कि पूर्व प्रभाव से वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं हो सकता जब कर्मी सेवा में नहीं था। Source link Post navigation Latest Hindi News: सिब्बल ने कहा हाई कोर्ट ने नेचरल जस्टिस सिद्धांत का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब – sibal said that the high court did not follow the principle of natural justice the supreme court issued a notice and sought an answer delhi high court on kalkaji mandir: delhi high court appoints former judge jr midha as administrator of kalkaji mandir : दिल्ली के कालकाजी मंदिर की कमाई हर महीने 1 से 2.5 करोड़ रुपये