Latest Hindi News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जब कर्मी सेवा में नहीं था उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं हो सकता – seniority cannot be claimed from the date when the employee was not in service said supreme court


नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता जिस तारीख पर कर्मचारी सेवा में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा एक शख्स की नौकरी में पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से सीनियरिटी को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर ली।

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की दलील थी कि कर्मचारी उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता जब वह सेवा में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार कर ली।

पत्नी से जबरन अप्राकृतिक सेक्स जघन्य अपराध… सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा पति जेल में ही रहे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात ध्यान रखना होगा कि जब तक अदालत का आदेश पारित नहीं होता या कोई निर्देश अदालत जारी नहीं करता या लागू नियमों साफ तौर पर प्रावधान नहीं है तब तक पूर्व प्रभाव से वरिष्ठता की इजाजत नहीं दी जानी चािहए क्योंकि ऐसा करने से पहले से सर्विस में प्रवेश पाने वाले अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवा कानून के क्षेत्र में न्यायशास्त्र बताता है कि पूर्व प्रभाव से वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं हो सकता जब कर्मी सेवा में नहीं था।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *