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नई दिल्‍ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ डॉक्टरों की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि NEET PG 2021 की परीक्षा में एग्जाम सेंटर बदले जाने का ऑप्शन दिए जाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जब तक एग्जाम सेंटर बदले जाने का ऑप्शन नहीं देती है तब तक परीक्षा को टाला जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अब कोविड की स्थिति बदल गई है। वैक्सीनेशन भी बढ़ा है। देशभर में कोविड मामले में स्थिति बेहतर हुई है। हम याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है और अर्जी खारिज कर दी।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि केरल में अभी भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। साथ ही देश में कई जगहों पर इजाफा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित ने कहा कि अब आने जाने पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली से कोच्चि की भी फ्लाइट शुरू है। गंभीर केसों में कमी आई है।

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इस पर मीनाक्षी ने कहा कि जुलाई में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, उन्हें इजाजत दी गई लेकिन नीट पीजी में बैठने वाले डॉक्टरों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ये डॉक्टर कोविड के इलाज के दौरान एक्सपोज हुए। अब इन्हें ट्रैवल के लिए कहा जा रहा है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं और अर्जी खारिज कर दी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में बैठने वाली दो महिला डॉक्टरों को एग्जाम सेंटर बदले जाने की इजाजत दी थी क्योंकि दोनों प्रेग्‍नेंट थीं।

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