हाइलाइट्स
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया अदालती आदेश के हिसाब से चलेगा
- केरल सरकार के संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट लगाई कड़ी फटकार
- इन दोनों की पत्नियों की ओर से दाखिल याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 28 सालों से जेल में बंद दो सजायाफ्ता कैदियों की समय से पूर्व रिहाई के प्रस्ताव के मामले में फैसला नहीं करने पर संबंधित अथॉरिटी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया अदालती आदेश के हिसाब से चलेगा।
शराब कांड में 31 लोगों की मौत
केरल सरकार के संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले में फैसला नहीं लिया गया इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहरीली शराब मामले में तीन दशक पुराने केस में उम्रकैद की सजा काट रहे दोनों शख्स को जमानत पर रिहा किया जाए। शराब कांड में 31 लोगों की मौत हुई थी।
28 साल से दोषी जेल में बंद है
जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 28 साल से दोषी जेल में बंद है और पहले ही राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया था। राज्य के वकील ने कहा कि कुछ और वक्त चाहिए क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है। तब कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के हिसाब से चलना होगा। इन दोनों की पत्नियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया।