हाइलाइट्स
- सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश करनेवाले व्यक्ति की अस्पताल में मौत
- व्यक्ति के साथ एक महिला ने भी आत्मदाह की कोशिश की थी जिसका इलाज चल रहा है
- युवक 65 प्रतिशत, जबकि 24 वर्षीय युवती 85 प्रतिशत तक झुलस गई थी
सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक महिला के साथ कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश करनेवाले 27 वर्षीय व्यक्ति की आज सुबह मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को आत्मदाह की कोशिश में 27 वर्षीय युवक 65 प्रतिशत, जबकि 24 वर्षीय युवती 85 प्रतिशत तक झुलस गई थी। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है।
युवती ने BSP सांसद पर लगाया था रेप का आरोप
पुलिस के मुताबिक, युवती उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली है और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अतुल राय ने 2019 में उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। सांसद इस मामले में दो साल से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। आत्महत्या का प्रयास करने से पहले युवती ने सहयोगी के साथ फेसबुक लाइव पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पहचान बताई और आरोप लगाया कि उसने 2019 में राय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। युवती ने आरोप लगाया है कि पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग आरोपी का साथ दे रहे हैं।
पुलिस ने कंबल डालकर बुझाई थी आग
नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा था कि इस घटना के पीछे की सटीक वजह का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी है। लेकिन ऐसा संदेह है कि युवती ने आरोपी पक्ष द्वारा फर्जीवाड़े के मामले में फंसाए जाने की डर से आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस दल ने तत्काल उनपर कंबल डाला और आग बुझा दी। उन्होंने बताया कि दोनों को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।
युवती ने बताया था जान को खतरा
फेसबुक लाइव वीडियो में युवती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की स्थानीय अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है और न्यायाधीश ने उसे सम्मन भी जारी किया है। युवती ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मार्च में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर दुष्कर्म मामले की सुनवाई प्रयागराज से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। बाद में अगस्त में, वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने आरोपी सांसद के भाई द्वारा दर्ज कराई गई फर्जीवाड़े की शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।