हाइलाइट्स
- रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के गेट प्रकरण में आजम खान को बड़ा झटका लगा है
- सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी ओर आज़म खान के पक्ष की अपील खारिज कर दी
- 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के गेट प्रकरण में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी ओर आज़म खान के पक्ष की अपील खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटने रास्ता साफ हो गया है।
साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है वह लोक निर्माण विभाग की है जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे।
इस मामले में आजम खां पक्ष ने एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। सोमवार को जिला जज की कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। अब एसडीएम कोर्ट का आदेश माना जायेगा और जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूट सकता है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 2 अपील खारिज की हैं। एक जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष की थी और एक आजम खान की ओर से। अब निचली अदालत का आदेश लागू हो गया है।
जौहर यूनिवर्सिटी गेट (फाइल फोटो)